Rashtriya Parivarik Labh Yojana 2026 : लिस्ट कैसे देखें स्टेटस चेक, आवेदन और पूरी जानकारी

By: A.K. Pandey

On: 5 September 2026

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Rashtriya Parivarik Labh Yojana

Rashtriya Parivarik Labh Yojana 2026 : उत्तर प्रदेश के गरीब परिवारों के लिए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (National Family Benefit Scheme या NFBS) के बारे में बताने जा रहे हैं। आर्थिक मदद करने वाली यह प्रभावशाली योजना है। जिनमें केवल एक कमाने वाले मुखिया जिनकी उम्र 18 से 60 साल है अचानक मृत्यु हो जाती है तो परिवार को आर्थिक मदद के लिए यह योजना लॉन्च की गई है। इसमें एक मुश्त ₹30000 की सरकार द्वारा सहायता की जाती है।

इस योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा होता है। आपको बता दे कि पहले आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से दिए जाते थे लेकिन आप ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया जाता है। इस योजना का फायदा सही लोगों तक मिले इसलिए आधार सीडिंग जरूरी कर दिया है। इस योजना के लिए आधिकारिक वेबसाइट nfbs.upsdc.gov.in है। इस लेख के जरिए हम सरल भाषा में आपको बताने जा रहे हैं कि पात्रता क्या है? दस्तावेज कौन-कौन से आवेदन के लिए मांगे जाते हैं? लिस्ट और स्टेटस कैसे चेक किया जाता है। इसके साथ ही और PFMS से भुगतान की स्थिति कैसे देखें। तमाम जानकारी को यहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं।

Rashtriya Parivarik Labh Yojana क्या है?

यह योजना राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) का हिस्सा है। यह योजना उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जाती है। इस योजना के अंतर्गत से उन परिवार को लाभ दिया जाता है जिनका कमाने वाला मुखिया की आकस्मिक या दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है उसे परिवार को ₹30000 की सहायता राशि मिलती है। पहले या राशि ₹20000 की इसे बढ़ाकर ₹30000 कर दी गई है। दरअसल किस योजना का मुख्य उद्देश्य परिवार को आर्थिक संकट से उबरना है। यह सब राशि सेवा अपनी जरूरत को पूरा कर सके। यह मदद सीधे बैंक खाते में Direct Benefit Transfer (DBT) के जरिए पहुंचती है।

आपकी जानकारी के लिए बता दे सन 2020 के बाद इन नियमों में काफी बदलाव हुआ अब आवेदन पत्र ऑनलाइन भरा जाता है दरअसल पहले इसमें धोखाधड़ी करके अपात्र लोग भी पाए जाते थे इसका लाभ।

योजना के मुख्य फायदे

  • एकमुश्त 30,000 रुपये की आर्थिक सहायता।
  • गरीब परिवारों को तुरंत राहत।
  • सीधे बैंक खाते में पैसा।
  • कोई किस्त नहीं—एक बार में पूरी राशि।
  • शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के पात्र परिवारों के लिए उपलब्ध।

यह योजना उन परिवारों के लिए खास है जहां मुख्य कमाने वाले की मृत्यु से पूरा घर आर्थिक रूप से कमजोर हो जाता है।

पात्रता के नियम (Eligibility Criteria)

Rashtriya Parivarik Labh Yojana का लाभ लेने के लिए ये शर्तें पूरी होनी चाहिए:

  1. आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  2. परिवार का एकमात्र कमाने वाला मुखिया होना चाहिए जिसकी मृत्यु हुई हो।
  3. मृतक की उम्र मृत्यु के समय 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  4. परिवार आर्थिक रूप से कमजोर होना चाहिए।
  5. शहरी क्षेत्र में वार्षिक आय 56,000 रुपये या उससे कम होनी चाहिए।
  6. ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक आय 46,000 रुपये या उससे कम होनी चाहिए।
  7. मृतक और आवेदक का आधार कार्ड मैच होना चाहिए।

कुछ स्रोतों में आय सीमा थोड़ी अलग (शहरी लगभग 56,450 और ग्रामीण 46,080) बताई जाती है, इसलिए आधिकारिक वेबसाइट पर नये नियम जरूर चेक करें। BPL परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है। आवेदन मृत्यु के एक साल के भीतर करना बेहतर होता है।

Rashtriya Parivarik Labh Yojana जरूरी दस्तावेज

आवेदन करते समय ये दस्तावेज तैयार रखें:

  • आवेदक और मृतक का आधार कार्ड
  • मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate)
  • आय प्रमाण पत्र
  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक की कॉपी (आधार सीडेड खाता)
  • मृतक का आयु प्रमाण पत्र
  • पहचान प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर (आधार से लिंक्ड, OTP के लिए)
  • ईमेल आईडी (वैकल्पिक लेकिन उपयोगी)

इन सारे डॉक्यूमेंट को स्कैन करके या फोटो के रूप में अपलोड करना होता है। किसी साइबर कैफे से यह फॉर्म आसानी से भरवा सकते हैं।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

आवेदन अब सिर्फ ऑनलाइन होता है। स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया:

  1. आधिकारिक वेबसाइट nfbs.upsdc.gov.in पर जाएं।
  2. होम पेज पर New Registration या नया पंजीकरण पर क्लिक करें।
  3. अपना जनपद (जिला) चुनें।
  4. शहरी या ग्रामीण का विकल्प चुनें।
  5. आवेदक का नाम, लिंग, पिता/पति का नाम, जन्म तिथि, आधार नंबर, पता, मोबाइल नंबर आदि भरें।
  6. मृतक की जानकारी भरें—नाम, मृत्यु की तारीख, कारण, उम्र, आवेदक से संबंध।
  7. बैंक खाता नंबर, IFSC कोड और बैंक का नाम सही-सही डालें।
  8. सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
  9. फॉर्म सबमिट करें। आपको एक Application ID या Registration Number मिलेगा। इसे सुरक्षित रखें।

ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद समाज कल्याण अधिकारी इसका सत्यापन करते हैं। सही पाए जाने पर राशि खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना लिस्ट कैसे देखें?

बहुत से लोग पूछते हैं कि लाभार्थियों की लिस्ट कैसे चेक करें। आधिकारिक पोर्टल पर जिलावार लाभार्थी विवरण देखने का विकल्प होता है। इन तरीके से आपको या लिस्ट देख सकते हैं।

स्टेप-बाय-स्टेप तरीका:

  1. nfbs.upsdc.gov.in पर विजिट करें।
  2. होम पेज पर District-wise Beneficiary Details या जनपद वार लाभार्थियों का विवरण लिंक पर क्लिक करें।
  3. अपना जिला, तहसील, ब्लॉक और ग्राम पंचायत चुनें।
  4. सर्च बटन दबाएं।
  5. आपके क्षेत्र के स्वीकृत लाभार्थियों की लिस्ट स्क्रीन पर दिख जाएगी।

कुछ समय तकनीकी समस्या के कारण लिस्ट सही से न खुले तो बाद में दोबारा ट्राई करें। लिस्ट में नाम न दिखने पर घबराएं नहीं। अपना व्यक्तिगत स्टेटस चेक करें।

आवेदन स्टेटस कैसे चेक करें?

आवेदन करने के बाद स्टेटस जानना जरूरी है।

  1. वेबसाइट nfbs.upsdc.gov.in खोलिए ।
  2. Application Status या आवेदन की स्थिति पर क्लिक कीजिए ।
  3. अपना जिला चुनिए ।
  4. Registration Number, अकाउंट नंबर या आधार नंबर डालिए।
  5. सर्च करें। स्टेटस दिख जाएगा—Pending, Under Scrutiny, Approved, Processed या Rejected।

PFMS से भुगतान स्टेटस कैसे चेक करें?

भुगतान PFMS (Public Financial Management System) के जरिए होता है।

  1. PFMS पोर्टल पर जाएं।
  2. Know Your Payment ऑप्शन चुनें।
  3. योजना के रूप में Rashtriya Parivarik Labh Yojana चुनें।
  4. आधार नंबर या बैंक अकाउंट नंबर डालें।
  5. कैप्चा भरकर सर्च करें।
  6. स्टेटस दिखेगा—Processed (पैसा भेज दिया गया), Pending, Failed आदि।

अगर स्टेटस Failed है तो जिला समाज कल्याण कार्यालय से संपर्क करें।

हेल्पलाइन और शिकायत

किसी भी समस्या के लिए समाज कल्याण विभाग की हेल्पलाइन 14568 पर कॉल करें या व्हाट्सएप 6391114568 पर मैसेज करें। जिला समाज कल्याण अधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं।

कुछ जरूरी बातें याद रखें

  • फर्जी दस्तावेज या गलत जानकारी देने पर आवेदन रद्द हो सकता है।
  • बैंक डिटेल (खाता संख्या बैंक का नाम) एकदम सही भरें वरना भुगतान फेल हो जाएगा।
  • आवेदन मृत्यु के एक साल के अंदर करें।
  • नियमित रूप से स्टेटस चेक करते रहें।
  • आधिकारिक वेबसाइट के अलावा किसी और साइट पर व्यक्तिगत जानकारी न डालें।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश के गरीब परिवारों के लिए बड़ी राहत है। 30,000 रुपये की सहायता संकट के समय बहुत काम आती है। अगर आपके परिवार या आसपास किसी परिवार के मुख्य कमाने वाले की मृत्यु हो गई है और वे पात्र हैं तो जल्द से जल्द ऑनलाइन आवेदन करें। लिस्ट और स्टेटस आसानी से ऑनलाइन चेक किए जा सकते हैं। आधिकारिक पोर्टल nfbs.upsdc.gov.in का इस्तेमाल करें और सही दस्तावेज अपलोड करें।

समाज कल्याण विभाग द्वारा यह योजना एक महत्वपूर्ण योजना है जिससे कि परिवार के दुखद समय में लाभार्थी को लाभ मिल जाता है। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन पर आप संपर्क कर सकते हैं और वेबसाइट पर जाकर इसके बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न : यह योजना किस विभाग द्वारा जारी किया गया है?

उत्तर: क्या योजना समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी किया गया है।

प्रश्न : क्या योजना 2026 में भी जारी है?

उत्तर: जी हां! यह योजना 2026 में भी जारी है इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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लेखक इंटरनेशनल और नेशनल समाचार और संपादकीय लेखन से जुड़े रहे हैं। विभिन्न तरह के लेखन और संपादकीय का 10 साल से अधिक अनुभव है.

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